दिल्ली | न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की अवकाश वाली पीठ ने वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल को नोटिस जारी कर 18 वर्षीय छात्र का फिर से आरटी-पीसीआर परीक्षण कराने और चार जनवरी तक रोस्टर पीठ के समक्ष रिपोर्ट रखने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फोर्टिस अस्पताल को एक युवक का जीनोम जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। यूके से लौटने के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच के दौरान युवक संक्रमित पाया गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने के कारण उसे छुट्टी नहीं दी जा रही थी।

अदालत ने अस्पताल से कहा है कि वह याचिकाकर्ता मरीज की मां, केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ भी जीनोम जांच और आरटी-पीसीआर की प्रतियां साझा करे।

अदालत युवक की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अदालत को बताया था कि उसके बेटे की जीनोम रिपोर्ट की सही स्थिति का पता नहीं चलने के कारण ही उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही है।